कृष्ण जन्मभूमि मामला: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वे की मंजूरी दी..
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ईदगाह समिति और वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया है, जिन्होंने सर्वेक्षण का विरोध किया था और दावा किया था कि मस्जिद खाली जमीन पर बनाई गई थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामले में हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली है, जिससे मस्जिद परिसर के कोर्ट कमीशन सर्वेक्षण का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट ने ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया है, जिन्होंने सर्वे का विरोध किया था और दावा किया था कि मस्जिद खाली जमीन पर बनाई गई थी.
मामला मथुरा में विवादित स्थल से संबंधित है, जहां हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण भगवान कृष्ण को समर्पित एक मंदिर को तोड़कर किया गया था, जिनके बारे में माना जाता है कि उनका जन्म वहीं हुआ था।
हिंदू पक्ष ने 2020 में मथुरा जिला अदालत में एक मुकदमा दायर किया था, जिसमें म...